मोदी सरकार ने लागू किया CAA, अब शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता
CAA: < नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारत के तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान) से आने वाले मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर, अन्य धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके तहत, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिस पर तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को आवेदन करना होगा। पंजीकरण के बाद, सरकारी जांच प्रक्रिया के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का संशोधन पीएम मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2019 में किया था। इसके तहत, तीनों देशों से आने वाले छह अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो साल 2014 के 31 दिसंबर से पहले आए हैं। इससे इन लोगों को भारतीय समाज में समाहित करने में मदद मिलेगी और उन्हें विभिन्न योजनाओं और अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, बंग्लादेश, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नौ राज्यों में नागरिकता प्रदान की जा रही है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। साल 2021-22 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इन राज्यों में करीब 1414 विदेशी नागरिकों को अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।
इस तरह, सरकार ने CAA के माध्यम से नागरिकता का प्रदान करने के माध्यम से अल्पसंख्यकों को समाज में समाहित करने का प्रयास किया है, जिससे उन्हें समाज के साथ सहजीवन हो सके और वे भारतीय समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।