चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के संबंध में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत अनिल मसीह पर एक और वीडियो सामने आया है। इस नए वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि उन्होंने बैलट पेपर पर कलम चलाते हुए और कैमरे को देखते हुए बैलट को बास्केट में डाल दिया। इसके बाद, चीफ जस्टिस ने डीवाई चंद्रचूड़ कोर्ट में इस मामले पर संदेह जताया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के मामले पर अपना विरोध जताया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र को खतरा है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के वीडियो पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्हें कैमरे के सामने मतपत्र पर कलम चलाते हुए देखा गया। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव परिणाम को रद्द करने और तमाम रिकॉर्ड को जब्त करने की मांग की थी। इस मामले पर तीन जजों की बेंच ने आज सुनवाई की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के वीडियोज भी पेश किए गए, जिसे देखकर सीजेआई आगबबूला हो गए।
चंडीगढ़/नई दिल्ली: मेयर चुनाव हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर कड़ी टिप्पणी की है, कहते हुए कि यह लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अध्यक्षित बेंच ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की, कहते हुए कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया की गंभीरता पर संदेह है। वीडियो के आधार पर उन्होंने यह निश्चित किया कि बैलेट पेपर में विकृति की गई है। लोकतंत्र की इस तरह की हत्या को सहने की इजाजत नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड और वीडियो को संरक्षित करने का निर्देश दिया है।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार
कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिकारी पर केस चलाया जाना चाहिए
चीफ जस्टिस की बेंच ने पूरे रेकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया
चंडीगढ़/नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट देख रहा है सबकुछ
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने पूछा कि क्या यह चुनाव का सही तरीका है? उन्होंने यह बताया कि इसे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। उन्होंने इस प्रकरण के लिए जिम्मेदार शख्स पर मुकदमा चलाने की मांग की। इससे पहले, चीफ जस्टिस ने मेयर चुनाव की मतगणना से संबंधित वीडियो देखा। इस चुनाव में, बीजेपी कैंडिडेट को 16 मतों के साथ विजयी घोषित किया गया और 8 कैंडिडेटों के मतों को रद्द किया गया था। चीफ जस्टिस ने बेंच के सामने पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह कैमरा क्यों देख रहे हैं? चीफ जस्टिस ने पूरे प्रकरण का वीडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी को वेलेट पेपर में फेरबदल करते देखा गया है। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस सभी को ध्यान से देख रहा है।
चंडीगढ़/नई दिल्ली:हाईकोर्ट को दीजिए रेकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हारे घोषित कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने अर्जी दाखिल की है, जिसमें वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की जवाब देते हुए नोटिस जारी किया है और चंगीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग को स्थगित करने का निर्देश दिया है। इस मीटिंग का आयोजन 7 फरवरी को होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेयर चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सुरक्षित रखे जाएं और विडियोग्राफी भी संरक्षित रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार शाम पांच बजे तक सभी रिकॉर्ड जो चंगीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के पास हैं, उन्हें हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हवाले किया जाए।
चंडीगढ़/नगर निगम की मीटिंग रद्द
चीफ जस्टिस ने इस मामले में हाई कोर्ट की दी गई दिशा को लेकर संदिग्धता जताई है और मामले में उचित कदम उठाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि सभी रेकॉर्ड्स को रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजा जाए और 7 फरवरी की नगर निगम की मीटिंग को रोक दिया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने विडियो देखकर अपनी नाराजगी जताई, कहते हुए कि पहली नजर में ही रिटर्निंग ऑफिसर वेलेट पेपर को विकृत किया गया है, और यह लोकतंत्र का मजाक है। इस घटना ने उन्हें स्तब्ध किया है और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गलती की इजाजत नहीं हो सकती, जो लोकतंत्र को ध्वस्त कर देगी।